डीएम देहरादून सविन बसंल ने विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर विक्री के लिए निर्गत प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स, डिपार्टमेन्टल स्टोर लाईसेन्स संख्या- 84/2024-25 25-10-2024 जो सुद्धोवाला में है के लाइसेंस को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 एवं 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम सुद्वोवाला के समीप वाईन एवं शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सुना। ग्रामीणों का कहना था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की दुकान होने से छात्र, छात्राए प्रभावित हो रहें तथा आसपास के लोग भी परेशान है। इस प्रकरण में स्थानीय लोग भी लम्बे समय से धरने पर थे। ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए वाईनशाप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है जबकि दुकान चकराता रोड पर न होकर अन्दर भाउवाला रोड पर है, ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमें फसाने की आशंका जताई। वहीं दूसरे पक्ष ने अपनी सफाई देते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए लाईसेंस प्राप्त किया है तथा जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर है वह सम्पति कमर्शियल है तथा एमडीडीए से स्वीकृत है।
डीएम ने दोनो पक्षों को सुना, स्थानीय अधिसूचना ईकाई से प्राप्त रिपोर्ट एवं समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए डीएम ने अपना सख्त फैसला दिया और
लाइसेंस निरस्त कर दिया।