प्रशासक नियुक्ति के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती, मंगलवार को होगी सुनवाई

 

उत्तराखण्ड में जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किये जाने के खिलाफ मामला उच्च न्यायालय में पहुँच गया है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
राज्य सरकार के प्रशासक नियुक्त किये जाने के आदेश को न्यायालय तक उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिलापंचायत सदस्य सुमन सिंह की ओर से ले जाया गया है। जिसमें 30 नवंबर को जारी हुई अधिसूचना को चुनौती दी गयी है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए हैं और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है जो कि उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने उच्च न्यायालय में वर्ष 2010 में अंडर टेकिंग दी थी कि प्रदेश मेंं बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जायेगी जबकि अब सरकार अपने ही वादे से मुकर गई है। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि पंचायती राज अधिनियम में यह तय नही किया गया है कि प्रशासक कौन होगा।
अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने अगली सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।

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