स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशकों को पत्र जारी कर बच्चों के लिये कोल्ड मेडिसिन यथा कफ सिरप को चिकित्सकों द्वारा प्रेसक्राइब्ड न करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये एडवाइज़री जारी की है, जबकि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्लोज सुपरविजन के बाद ही कफ सिरप या कोल्ड मेडिसिन प्रेसक्राइब्ड की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने यह कदम राजस्थान व मध्यप्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की हुई मौत को गंभीरता से लेते हुए उठाया है।