मसूरी में ग्रीष्म कालीन पर्यटन को लेकर प्रशासन चौकन्ना, कानून,शांति व्यवस्था, पार्किंग व शटल परिवहन अनुपालन के लिये 19 अप्रैल से लागू रहेगी धारा 163

 

 

सीएम के निर्देशानुसार मसूरी ग्रीष्मकालीन पर्यटन को सुगम बनाने को लेकर डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार है। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारी ईगो छोड़ प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन व समन्वय में नजर आएं। डीएम ने 163 बीएनएसएस(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है तथा कहा कि कोशिश हो कि प्रशासन को विधिक बल इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। उधर मसूरी सैटेलाइट पार्किंग, गोल्फ कार्ट व शटल सेवा के साथ पर्यटकों के स्वागत को तैयार है, जिसमें हाथी पांव, किंग क्रैंग, कुठाल गेट पर सुरक्षित सैटेलाइट पार्किंग, हाईटेक शटल सेवा व मॉल रोड पर गोल्फ कार्ट शामिल हैं।
डीएम ने स्पष्ट किया कि खानापूर्ति लचर प्रणाली छोड़ कानून शांति व्यवस्था के लिए 19 अप्रैल से धारा-163 लागू रहेगी, जिसके आदेश जारी किए गए हैं।
डीएम का कहना है कि ग्रीष्मकालीन पर्यटन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। व्यवस्था के लिएआदेश जारी किये गए हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई होना तय है।
उधर ग्रीष्मकाल में मसूरी शहर में अत्यधिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आवागमन के दृष्टिगत यातायात, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने 19 अप्रैल, 2025 से धारा-163 लागू करने के आदेश जारी कर दिए है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लोनिवि के अधिशासी अभियंता, आरटीओ, नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर, देहरादून एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट, एवं कुठालगेट पर अस्थायी पार्किंग तथा किंक्रेग पर स्थायी सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने और पार्किंग स्थलों को वाहन के अनुसार विभाजित करते हुए व्यवस्थित रूप से वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए है। संभागीय परिवहन अधिकारी को शटल सेवा के माध्यम से आने वाले पर्यटकों की संख्या, शटल सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित फेरों के दौरान परिवहन किए गए यात्रियों की संख्या का पूरा ब्यौरा रखने के साथ ही शटल सेवा हेतु माल रोड़ एवं पार्किंग स्थलों पर बूथ संचालन, टिकट काउंटर, पर्याप्त शटल वाहन की उपलब्धता तथा शटल सेवा संचालक की नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश जारी किए गए है।
यातायात पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी मसूरी को पार्किंग स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, वाहनों को इंटरसेप्ट कर पार्किंग स्थलों पर डाइवर्ट करने और बिना असुविधा के यात्री वाहनों का संचालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए है। पार्किंग स्थलों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पार्किंग संचालन, सुरक्षा, प्रकाश, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, शटल सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी एवं पिक्चर पैलेस तक आने वाले यात्रियों हेतु पर्याप्त रिक्शा एवं गोल्फ कार्ड की व्यवस्था रखने के आदेश मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को दिए है। गज्जी बैंड सेटेलाइट पार्किंग फुल होने की दशा में नगर एवं यातायात पुलिस अधीक्षक वाहनों को कुठाल गेट डायवर्सन पर इंटरसेप्ट करके ओल्ड राजपुर रोड पर पार्किंग हेतु डायवर्ट करेंगे। देहरादून अपर नगर आयुक्त इंटरसेप्शन एवं वैकल्पिक पार्किंग स्थल हेतु अस्थाई पुलिस कैनोपी, पर्यटकों की जानकारी एवं सुविधा हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं पार्किंग स्थल पर बेसिक सिविक एनीमिटी अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
देहरादून नगर निगम स्वयं या आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से न्यूनतम शुल्क लेते हुए पार्किंग संचालन, वाहनों की सुरक्षा तथा शटल काउंटर सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा कुठाल गेट से शटल सेवा संचालन व पर्याप्त शटल उपलब्ध करायी जाएगी। पुलिस अधीक्षक देहरादून पर्यटकों की सुरक्षा एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था संचालन के अपने स्तर से उचित कार्रवाई करेंगे। जल निगम व जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ग्रीष्मकालीन पर्यटन के दौरान मसूरी में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

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