त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने , अपमार्जन या संशोधन के लिए अब आगामी 22 मार्च तक दावा या आपत्तियां दाखिल की जा सकती है।
मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) एस एल सेमवाल ने यह जानकारी देते हुए
बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले मतदाताओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के प्रयोगार्थ मतदाता सूची का प्रकाशन करते हुये समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/समस्त उप जिलाधिकारियों / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जिन वाचित्तयों / मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट गये है, उन मतदाताओं के लिए 1 मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाये जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त कार्यक्रम में अशिक संसोधन करते हुये उक्त कार्यक्रम को 1 मार्च से 22 मार्च तक चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) श्री सेमवाल ने ग्रमीण क्षेत्रों में निवास करने वाले मतदाताओं को सूचित किया है 22 मार्च तक किसी भी कार्य दिवस में विकास खण्ड कार्यालय, उप जिलाधिकारियों , सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में मतदाता सूची से संबधित किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं।
