नगर निकाय चुनाव के 23 जनवरी को होने वाले मतदान प्रक्रिया के 24 घंटे पूर्व व 25 जनवरी मतगणना के दिन जनपद की समस्त मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के मतदान से 24 घंटे पूर्व यानि 22 जनवरी व 23 जनवरी को मतदान समाप्ति तक और 25 जनवरी मतगणना के दिन जनपद के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें, सैन्य केंटीन, गोदाम पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित क्षेत्रों के आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रुप से चेकिंग करने के निर्देश दिये हैं।