टिहरी में गत 9 नवम्बर को विपिन रावत निवासी बेरगणी काण्डीखाल जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा पुलिस में लिखित तहरीर में बताया गया कि अनिल सिहं पुत्र अजीत सिंह निवासी भल्डियाना, टिहरी द्वारा उससे विदेश भेजने के नाम पर तीस हजार की धोखाधड़ी की गई।
पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर कोतवाली नई टिहरी में मु0अ0स0 55/2024 धारा 318 (4) बी0एन0एस बनाम अनिल सिहं के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक दीपक रावत चौकी प्रभारी काण्डीखाल के सुपुर्द की गयी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुये नामजद अभियुक्त अनिल सिंह रावत की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नई टिहरी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उक्त अभियुक्त को श्री स्टार होटल फरीदाबाद में मौजूद होना पाया जिसके बाद गत दिवस पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के बारे में पता चला कि वह शातिर किस्म का अपराधी है। भोले भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर पैसे
ठगता है। अभियुक्त सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर सीधे-साधे युवाओं को होटल में काम दिलाने के नाम पर पैसे इकट्ठा करता था फिर उनका नम्बर ब्लाक कर के उनके साथ धोखाधड़ी करता था। अभियुक्त अपने को ओमान में शेफ बताकर लोगों को होटल में नौकरी लगाने के नाम पर भी
पैसे लेकर धोखाधड़ी करता था।
अभियुक्त पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।