उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार व विधानसभा सचिवालय से कहा कि पूर्व के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई है इस पर हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 16 जुलाई को होनी है।
गौरतलब है कि विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला मामले में पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए थे कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सचिवालय के द्वारा कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए दोबारा तीन सप्ताह का समय मांगा। रिपोर्ट पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने दोनों को तीन सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 16 जुलाई को नियत की है।