प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक पैक्ड सामग्री पर न्यूनतम मूल्य क्यू -आर कोड लगाना आवश्यक, नेताला से गंगोत्री तक बढ़ाया दायरा

 

प्रशासन के द्वारा गंगोत्री मार्ग पर प्लास्टिक की बोतलों व पैकेट पर क्यूआर कोड लगाकर बिक्री किए जाने की पांबदीं का दायरा नेताला तक बढाते हुए नेताला से गंगोत्री धाम तक के क्षेत्र को प्लास्टिक नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है।
इस संबंध में उप जिलाधिकारी भटवाड़ी बृजेश कुमार तिवारी के द्वारा गंगोत्री धाम यात्रा को स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत पर्यावरण अधिनियम 1986 एवं राज्य के वर्ष 2013 के अधिनियम तथा अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2021 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (संशोधन 2021) के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार स्थान नेताला-मनेरी-हर्षिल-गंगोत्री धाम तक सभी वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों में बिक्री होने वाले समस्त प्लास्टिक निर्मित बोतल, पेय पदार्थ, नमकीन बिस्कुत, चिप्स आदि के पैकेट (प्लास्टिक रैपर) पर न्यूतम मूल्य का क्यूआर कोड लगाया जाना आवश्यक होगा। यह क्यूआर कोड रिसाइकल कंपनी द्वारा न्यूनतम मूल्य के डिपाजिट पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के डिपोजिट रिफंड काउंटर पर क्यूआर कोड वाली खाली बोतल व रैपर जमा कराए जाने पर डिपाजिट राशि वापस कर दी जाएगी। रिफंड काउंटर उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक उपलब्ध रहेंगे। उप जिलाधिकारी ने कहा है कि प्लास्टिक के बोतलों व रैपर पर बिना क्यूआर कोड के बिक्री के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के सभी व्यावसायियों व व्यापार संघ से इस आदेश के अनुपालन में सहयोग करने की अपेक्षा करते हुए इस आदेश के संबंध में क्षेत्रीय जनता को कोई आपत्ति होने पर पन्द्रह दिनों के अंतर्गत लिखित रूप में सूचित करने की भी अपेक्षा की है।

 

 

 

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