टिहरी डीएम मयूर दीक्षित द्वारा 5 अक्टूबर, 2023 को वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की आख्यानुसार लेखाकार, कोषागार नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल जीतराम द्वारा राजकीय कार्यों व लोक सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने, मदिरापान कर कार्यालय में उपस्थित होने तथा अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर कई बार चेतावनी निर्गत करने के बावजूद अपनी कार्यशैली में कोई सुधार न करने के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियमों का उल्लंघन तथा प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलम्बन किया गया था।
उक्त प्रकरण में एडीएम टिहरी गढ़वाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। डीएम द्वारा जांच अधिकारी की आख्यानुसार लेखाकार, जीतराम को उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 प्रस्तर-1/2 तथा नियम-4 के बार-बार उल्लंघन के आरोप में सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के नियम-3 (ख) (तीन) के अन्तर्गत सेवा से हटाया गया।