कुम्भ मेले में 1 करोड़ तक के कार्य मेलाधिकारी,5 करोड़ तक कमिश्नर गढ़वाल और इससे अधिक के कार्य शासन स्तर से होंगे स्वीकृत

 

धामी कैबिनेट के आज लिए निर्णय जिनमे 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

👉 कुंभ मेले में 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल आयुक्त और उससे अधिक कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे।
👉 उद्योग विभाग में दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल की गई।
👉वित्त/राज्यकर विभाग ने आबकारी नीति के तहत 6% दर को अपनाया।
👉 परिवहन विभाग को 250 बसें खरीदने की स्वीकृति दी गई
जीएसटी दर कम होने के चलते 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी।
👉 वन विभाग में संशोधन: वन दरोगा आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी 18 से 25 वर्ष की गई।
👉डी श्रेणी ठेकेदारों की कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई।
👉 वन क्षेत्र की सीमाओं पर मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी।
👉 उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया जा चुका है।
👉 कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर से होगी।
👉 9वीं से 12वीं तक के मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी (करीब 52 मदरसे)।
👉प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष तक रखने का निर्णय
विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी
शैक्षिक संवर्ग नियमावली को मंजूरी।
👉 लोक निर्माण विभाग में पद सृजन प्रस्ताव को मंजूर।
👉 ⁠वर्कचार्ज कर्मियों पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट को दी गई।
👉मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया।

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