प्रभाकर पुत्र धर्मवीर ग्राम कुराह,तहसील डुंडा,उत्तरकाशी बनाम अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड उत्तरकाशी के एक वाद पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने फैसला देते हुए उपभोक्ता को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता पर विद्युत बिल की बकाया राशि एक लाख पच्चीस हजार 739 रुपये की अदायगी के स्थान पर 19 हजार 286 रुपये के बिल भुगतान किए जाने का आदेश विद्युत वितरण खंड को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की खंडपीठ की ओर से जारी हुआ है। यह आदेश उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के न्यायिक सदस्य एडवोकेट प्रेम सिंह भंडारी व अन्य सदस्यों में तकनीकी सदस्य भूपेंद्र सिंह कनेरी व उपभोक्ता सदस्य संतोष भट्ट की ओर से जारी हुआ है।
दरअसल शिकायकर्ता व परिवादी ने 10 नवम्बर 2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में शिकायत दर्ज कराई कि उसके विद्युत संयोजन संख्या UK 24104413329 पर विद्युत बिल एनआर और आईडीएफ के आधार पर निर्गत किये बिल जिन्हें शिकायतकर्ता ने संसोधित करने का अनुरोध किया। मंच ने उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए विपक्षी विद्युत विभाग को नोटिस जारी कर 25 नवम्बर 2025 तक सभी तथ्यों के साथ उपभोक्ता निवारण मंच के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। जिस पर विभाग ने प्रस्तुत विवरण में बिलिंग के तहत बताया कि परिवादी का बिल 18/02/2016 से 13/12/2023 तथा 16/12/2019 से 17/08/2023 तक एनआर और आईडीएफ पर निर्गत हो रहे हैं जिसमे परिवादी का वर्तमान बिल 1,25339 रुपये है जिसे अदा नही किया गया है। उक्त विवरण पर मंच ने विपक्षी विद्युत खंड को माननीय आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं विनिमय के अनुसार बिल संसोधित करने के निर्देश दिए।
इधर उक्त मामले में 16 दिसम्बर 2025 को सुनवाई हुई। परिवादी की मौजूदगी व विपक्षी को दूरभाष से सुना गया। परिवादी ने उपभोक्ता निवारण मंच से बिल संसोधन की मांग की। इस पर विभाग द्वारा मंच को कैलकुलेशन हिस्ट्री प्रेषित कर अवगत कराया कि परिवादी के बिल 1,25739 रुपये से संसोधित कर रुपये 1,06452 का सीसीवीआर देते हुए बिल 19286 रुपये 17 पैसे कर अग्रिम कार्यवाही हेतु खंड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। मंच के आदेश के अनुसार उपभोक्ता को 30 दिन के भीतर बिल के 19286.17 रुपये जमा करने होंगे।
उधर उपभोक्ता फोरम विद्युत से मिली जानकारी के अनुसार माह दिसम्बर में 39 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है। जिसमे सबसे अधिक धनराशि 125739 को कम करके मात्र 19286 किया गया है।