ब्लॉक प्रमुख पुरोला के अधिकारों पर रोक, दस्तावेज गड़बड़ी पर अदालत ने दिया फैसला

 

उत्तरकाशी जिले के पुरोला ब्लॉक की प्रमुख निशिता पवार के अधिकारों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका कर्ता श्रीमती आंचल की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन जिला न्यायालय उत्तरकाशी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अधिवक्ता बी.एस. मटूड़ा ने बताया कि जिला न्यायालय उत्तरकाशी में सिविल जज सीनियर डिवीजन जयश्री राणा की अदालत में चुनाव संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है | उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रमुख का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था जिसमें याचिका कर्ता आंचल के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर पुरोला को 11 अगस्त 2025 को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था कि विपक्षी श्रीमती निशिता पवार के सभी दस्तावेज एसटी के बने हैं l नाम में कलमी भूल होने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने यह बताया कि जिस नाम पर आवेदन कर्ता आंचल के द्वारा एतराज किया जा रहा है इस नाम से पुरोला ब्लॉक प्रमुख पद पर कोई आवेदन ही नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि याचिका कर्ता आंचल के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमती निशिता पवार के अन्य दस्तावेज भी लगाए गये थे रिटर्निंग ऑफिसर पुरोला पर आरोप लगाया कि उन्होंने अन्य दस्तावेज बिना देखे ही याचिका कर्ता श्रीमती आंचल के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था l श्रीमती आंचल उक्त प्रकरण में न्याय मांगने को लेकर हाई कोर्ट पहुंची हाई कोर्ट ने चुनाव रोकने से मना कर प्रकरण की सुनवाई के लिए निचली अदालत को हस्तांतरित कर दिया था | जिला जज गुरुबख्श सिंह की अदालत ने पंचायत प्रकरण की सुनवाई करते हुए उक्त पंचायती प्रकरण को सिविल जज सीनियर डिवीजन जयश्री राणा की अदालत को सुनवाई के लिए सौंप दिया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन जयश्री राणा की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए 24 सितंबर को याचिका कर्ता आंचल को राहत देते हुए अपने अंतरिम फैसले में ब्लॉक प्रमुख पुरोला की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों पर प्रकरण के पूर्ण सुनवाई तक रोक लगा दी है l
इधर कोर्ट के इस फैसले ने सत्ता के गलियारों में हलचल है। दरअसल ब्लाक प्रमुख पुरोला श्रीमती निशिता पूर्व विधायक मालचंद की पुत्रवधू है।

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