उत्तरकाशी, खाद्य पदार्थों के निर्माताओं व विक्रेताओं पर जुर्माना, जुर्माना अदा करने को 30 दिन की मोहलत

 

संतोष साह

उत्तरकाशी में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर कुल 9 वादों का निस्तारण करते हुए खाद्य निर्माताओं व विक्रेताओं के विरुद्ध 4 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया है। इसमें नेताला स्थित एक वाहन से पान मसाला का नमूना फेल पाए जाने पर कंपनी के विरुद्ध 3 लाख का जुर्माना ठोका गया है। सहायक आयुक्त द्वारा जनपद के उत्तरकाशी बाजार,तामाखानी,जोशियाड़ा, डुंडा,अस्तल,देवीधार आदि स्थानों पर बगैर लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने व अस्वास्थ्यकर स्थितियों में खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर 6 कारोबारियों पर 1 लाख 45 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया है। इसके अलावा भैरव चौक में एक दुकान में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ पाए जाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि उक्त आरोपित जुर्माना 30 दिन के अंदर जमा करना होगा अन्यथा भू-राजस्व की वसूली की भांति उक्त जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।

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