एक दिसम्बर को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में देव भूमि विचार मंच द्वारा प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी मुकेश चन्द रमोला के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30 नवंबर 2024 की प्रातः 07.00 बजे से अग्रिम आदेशों तक मौजा बाड़ाहाट में विवादित स्थल/विवादित ढांचा,/मस्जिद मौहल्ला के 50 मीटर परिधि के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किया गया है। निषेधाज्ञा दिनांक 30 नवंबर 2024 की प्रातः 07.00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू होगी । निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-223 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।