रामपुर तिराहा गोली कांड, पीएसी के दो सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा

 

देहरादून/ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 1994 में हुए रामपुर तिराहा गोली कांड मे आरोपी पीएसी के दो सिपाहियों पर दोष साबित होने के बाद अदालत ने दोनों सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि चर्चित रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, लूट, छेड़छाड़ और साजिश रचने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। पीएसी के दो सिपाहियों पर 15 मार्च को दोष सिद्ध हो चुका था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की और दोनों दोषी सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह, सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा और उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अभियुक्त मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह पर दोष सिद्ध हुआ था।

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