देहरादून के तपोवन रोड रायपुर निवासियों की शिकायत पर डीएम सविन बंसल ने जनहित में आबादी में अवस्थित गैस एजेंसी के गोदाम पर बड़े वाहनों से गैस परिवहन पर रोक लागाते हुए 288 गैस क्षमता वाले वाहनों से गैस आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए थे। डीएम के आदेश के विरूद्ध तेल कम्पनी द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने डीएम के आदेश को यथावत रखते हुए रिट खारिज की, जिस पर क्षेत्रवासियों द्वारा खुशी जाहिर की गई है।
लेन न० 7 फ्रेंड्स कालोनी, त्तपोवन रोड, रायपुर देहरादून के निवासियों की शिकायत थी कि
कालोनी के अन्दर मार्ग संकरा होने के कारण बड़े वाहनों में गैस सिलेंडर भरकर आने-जाने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जिसके बाद डीएम सविन बंसल ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम, जिला पूर्ति अधिकारियों को मौके पर जाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर उप जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने मौके पर जाकर जाँच की। तदोपरांत डीएम ने जनहित एवं सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत मै० सहकारी बाजार गैस सेवा, देहरादून के तपोवन रोड़ स्थित गैस गोदाम पर बड़े ट्रकों से गैस की आपूर्ति प्रतिबन्धित करते हुए इण्डेन ऑयल कार्पाेरेशन को आदेशित किया कि विस्फोटक अधिनियम 1884 संगत अधिनियम एवं नियमों का पालन करते हुए उपरोक्त सन्दर्भित गैस गोदाम पर तत्काल छोटे ट्रकों (288 गैस सिलेण्डर वाले वाहनों) से ही गैस की पर्याप्त आपूर्ति करना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए।