निवर्तमान प्रमुखों,ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के डीएम ने दिए आदेश,नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे

 

जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में जिले के निवर्तमान प्रमुखों के क्षेत्र पंचायतों का प्रशासक और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को संबंधित ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले की समस्त क्षेत्र पंचायतों में कार्यकाल की समाप्ति से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई क्षेत्र पंचायतो के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित विकास खण्ड के निवर्तमान प्रमुख को सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यकाल की समाप्ति से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतो के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान को प्रशासक नियुक्त करते हुए आदेश में कहा गया है कि संबंधित प्रशासकों द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण किया जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नितिगत निर्णय नहीं लिए जायेगें। विशेष प्रस्थितियों में यदि कोई नितिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक हो तो यथा प्रक्रिया नियत प्राधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को सन्दर्भित किया जायेगा।

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