जिले में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रस्ताव का अनंतिम प्रकाशन करते हुए डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि उक्त अनंतिम प्रकाशन में किसी भी व्यक्ति को यदि आपत्ति हो तो साक्ष्यों पर आधारित आपत्ति को 23 सितंबर 2024 तक प्रस्तुत कर सकते है।
आदेशानुसार अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में विकासखंड कार्यालय,जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में एवं जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही की जाएगी।