आय से अधिक संपत्ति, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मांगा जवाब

 

हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति
के अलावा बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाइकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है जबकि याचिकाकर्ता से भी जवाब का प्रति उत्तर देने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को सेवानिवृत्त होने से पूर्व न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष हुई थी। मामले के अनुसार, देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि गणेश जोशी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। वजह 2022 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे तब गणेश जोशी ने अपन शपथपत्र में कहा था कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति नौ करोड़ रुपये है। याचिका में यह भी कहा गया कि कैबिनेट मंत्री ने बागवानी क्षेत्र सहित जैविक खेती को लेकर विदेशी टूर और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *