देहरादून मे जमीनों के फर्जीवाड़े के नये-नये खुलासे जांच मे आ रहे है। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उसके फर्जी आधार कार्ड और पेन कार्ड के जरिये रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। जमीन का उत्तराधिकारी न होने पर जिला प्रशासन जमीन को सरकार मे निहित करने की कार्यवाही कर रहा है। डीएम देहरादून की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आयेाजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई कि एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है तथा उनका कोई उत्तराधिकारी भी नही है उसकी भूमि फर्जी अभिलेख तैयार कर भूमि को बेच दिया गया। जिस पर डीएम श्रीमती सोनिका ने तहसीलदार सदर को प्रकरण की जांच करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के क्रम में प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि भूमि फर्जी अभिलेख तैयार कर विक्रय की गई जबकि भूमि का कोई जीवित उत्तराधिकारी नही हैं। उक्त भूमि को सरकार में निहित करने हेतु तहसीलसदर से उप जिलाधिकारी सदर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। प्रकरण पंजीकृत विकय पत्र 19.04.2022 जो बही संख्या 1, जिल्द 6,244 के पृष्ठ 69 से 108 पर क्रमांक 3081 पर दर्ज है। वाद संख्या 5284/2022, अन्तर्गत धारा 34 एल०आर०एक्ट, मौजा अजबपुर कलां, निरंकार आदि बनाम सन्त मेहर सिंह, तहसीलदार सदर न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसका दाखिल खारिज 21 दिसंबर .2022 को हो गया था। उक्त दाखिल खारिज वाद विभिन्न शिकायती प्रार्थना पत्रों के कम में पुर्नजीवित किया गया। सुनवाई के समय सभी पक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ताओं का कथन है कि सन्त मेहर सिंह के जाली आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लगाकर रजिस्ट्री कराई गयी है। सम्बन्धित प्राधिकारियों से सन्त मेहर सिंह के आधार कार्ड तथा पैन कार्ड जो रजिस्ट्री के दौरान लगाया गया था, का सत्यापन कराया गया। अपर आयुक्त, आयकर, रेंज-1 देहरादून द्वारा पैन कार्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत सत्यापन आख्या के अनुसार पैन कार्ड नं० HVVPS7464V का विवरण उनकेे डेटाबेस में उपलब्ध नही है तथा अनुभाग अधिकारी (विधि), भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा आधार कार्ड संख्या 996428512866 का सत्यापन कराया गया। सत्यापन आख्यानुसार उक्त आधार संख्या 996428512866 यू०आई०डी०ए०आई० के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। फलस्वरूप इनवेलिड़ है। खातेदार सन्त मेहर सिंह पुत्र सरदार सिंह, निवासरत नहीं है एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा मौहल्ला कल्याण समिति, सन्त मेहर सिंह की मृत्यु होने की सूचना दी है। पत्रावली की विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि उप निबन्धक, चतुर्थ देहरादून के सम्मुख किसी छद्म व्यक्ति को प्रस्तुत कर बही संख्या 1, जिल्द 6,244 के पृष्ठ 69 से 108 पर कमांक 3081 पर 19.04.2023 को विक्रय विलेख सम्पादित किया गया है।
तहसीलदार सदर ने अवगत कराया है कि डीएम के निर्देशों के अनुपालन में उक्त अपराधिक कृत्य के दृष्टिगत इस कृत्य में सम्मलित सभी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु उप निबन्धक चतुर्थ, देहरादून को निर्देशित किया गया है। लावल्द फौत होने के दृष्टिगत उ०प्र० ज०वि०अधि० की धारा 189 के अन्तर्गत उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किये जाने की पत्रावली उप जिलाधिकारी सदर को पत्रावली प्रेषित की गई है।