निकाय ओबीसी आरक्षण नियमावली,अनुमोदन के लिए सीएम के पास पहुंची, 10 नवम्बर के बाद अधिसूचना जारी होने की संभावना

 

एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है। दरअसल प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार हो गई है। नियमावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। इस पर मुहर लगने के बाद निकायों में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 नवंबर के बाद कभी भी निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार एक अनुपूरक रिपोर्ट भी आयोग सरकार को सौंप चुका है। सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। रिपोर्ट को निकायों में लागू करने के लिए इसकी नियमावली तैयार की गई है। नियमावली में ही निकायों में ओबीसी सीटों का फार्मूला भी शामिल है। ऐसे में मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी।
नियमावली आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार कौन-कौन से नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में ओबीसी के कौन से पद होंगे साथ ही सामान्य, एससी, एसटी के कौन से पद होंगे।
बहरहाल निकायों के चुनावी मैदान में अभी सीटों के आरक्षण को लेकर सिर्फ कयासबाजी ही चल रही है।

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