गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिर परिसर की 50 मीटर की परिधि में फोटोग्राफी व रिल्स बनाने में प्रतिबंध

 

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम तथा यमुनोत्री धाम मंदिर परिसर की 50 मीटर की परिधि में सोशल मीडिया हेतु वीडियोग्राफी एवं रील्स बनाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में मुख्य सचिव के निर्देश का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को सुव्यवस्थित रूप से दर्शन कराये जाने हेतु व्यवस्था बनायी गयी है, किन्तु वर्तमान में संज्ञानित हुआ है, कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में सोशल मीडिया हेतु वीडियोग्राफी, रील्स बनायी जा रही है, जिससे उक्त वीडियोग्राफी को देखने हेतु मंदिर परिसर में एक स्थान पर भीड़ एकत्र होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा हो रही है। अतः श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवस्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में मन्दिर परिसर की 50 मी0 की परिधि में सोशल मीडिया हेतु वीडियोग्राफी रील्स बनाये जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।

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