हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय में कथित रूप से फायरिंग पर कार्यवाही हुई है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त उत्तराखंड द्वारा यह कार्यवाही की गई है। परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी निलंबन आदेश में बताया गया कि महेंद्र सिंह नेगी एक सितंबर 2026 को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में हथियार लेकर आया था। इसी दिन अपराह्न में कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर उसने हथियार से फायर किया।
आदेश के अनुसार घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया तथा राजकीय कार्य भी बाधित हुआ। परिवहन विभाग ने इसे उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) और 3(2) का उल्लंघन माना है लिहाजा आरोपों को गंभीर बताते हुए परिवहन आयुक्त ने अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4(1) के तहत महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
