देहरादून/ कोतवाली डोईवाला पर गंभीर धाराओं में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 326/2025, धारा 137(2), 65(1) बीएनएस और धारा 5 पोक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम), जिसमें डोईवाला निवासी एक व्यक्ति द्वारा 15 दिसम्बर 2026 को कोतवाली डोईवाला पर तहरीर दी गई थी कि उनके पडोस में किराये पर रहने वाले कैलाश नाम के व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नही है, को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया, गठित टीमों द्वारा अभियुक्त के संभावित ठिकानो पर लगातार दबिशें दी गई, परन्तु अभियुक्त पुलिस से बचने के लिये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। अभियुक्त के लगातार फरार चलने पर एसएसपी देहरादून द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रू0 का ईनाम घोषित किया गया था।
पुलिस ने तकनीकी विशलेषण की सहायता से अभियुक्त के अलीपुर इब्राहिमपुर हरिद्वार में होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर कोतवाली डोईवाला व एसओजी देहात की संयुक्त टीम द्वारा आज वांछित अभियुक्त कैलाश को ओम पैकिजिंग फैक्ट्री के पास, अलीपुर हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त कैलाश चंद्र पुत्र जसराज, निवासी बुराखन बैयवार, थाना लाडगढ, जिया बैयवार, राजस्थान, हाल पता ओम पैकेजिंग फैक्ट्री, बहादराबाद, हरिद्वार, उम्र 32 वर्ष है।
उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में
निरी0 खुशी राम पाण्डेय, प्रभारी एसओजी ग्रामीण,व0उ0नि0 मनोहर सिंह रावत, कोतवाली डोईवाला,उ0नि0 विनोद राणा एसओजी, हे0का0 विपिन सैनी,का0 सोनी कुमार,अजय रावत, मनोज कुमार,विपिन राणा,म0का0 जमुना नेगी शामिल रही।