देहरादून/ प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क मे बढ़ौतरी करते हुए शुल्क को दोगुना कर दिया है। अब 25 हजार की जगह हर रजिस्ट्री पर 50 हजार रुपये शुल्क देना होगा। वर्ष 2015 में रजिस्ट्री शुल्क 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था।
उक्त संबंध में सोमवार को वित्त विभाग के आदेशों के बाद महानिरीक्षक निबंधन (आईजी स्टांप) कार्यालय की ओर से भी सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। राज्य में अब तक प्रति रजिस्ट्री दो प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25 हजार रुपये लिया जायेगा।
आईजी स्टांप सोनिका ने बताया कि 10 साल बाद शुल्क में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री शुल्क एक प्रतिशत होता है। इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं होती जबकि उत्तराखंड में इसकी सीमा निधारित की गई है। इससे भूमि खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है।
