पति की मृत्यु के उपरान्त अपनी सम्पति के कागज छुड़वाने तथा इंश्योरेंश के लिए भटक रही विधवा शिवानी गुप्ता के प्रकरण पर डीएम के आदेश बड़ा एक्शन हुआ है। डीएम सविन बंसल के आदेश पर जहाँ पूर्व में देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी बैंक प्रा0लि0 की शाखा को ही सीज कर दिया गया था। वही बैंक की सम्पति कुर्क करते ही बैंक प्रबन्धन के होश ठिकाने आ गए। अब बैंक द्वारा शिवानी गुप्ता के सम्पति के कागज वापस करने के अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी बैंक द्वारा विधवा के घर पहुंचाया गया। इसके अलावा साढ़े पंद्रह लाख का ऋण भी शून्य कर दिया।
दरसअल विधवा शिवानी गुप्ता ने डीएम के समक्ष बताया था कि उनके पति द्वारा डीसीबी प्रा0 लि0 बैंक से 15.50 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा आईसीआई लोंबार्ड कंपनी द्वारा किया गया था। उनके पति का 15 मई 2024 को आकस्मिक निधन हो गया था। शिवानी गुप्ता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उनकी आय का कोई साधन न होने के कारण बैंक किश्त जमा नही हो पा रही है। बीमा कम्पनी द्वारा बैंक लोन देने से मना किया जा रहा है। डीसीबी बैंक व बीमा कंपनी से इस संबंध में कई बार अनुरोध किया मगर बीमा कंपनी द्वारा धनराशि दिए जाने में अनावश्यक विलंब किया गया। जिसके बाद डीएम ने एक्शन लिया।
