एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महिला के मकान की क्षतिपूर्ति के तकरीबन पौने आठ लाख रुपये भुगतान करने के आदेश

 

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एक महिला को उसके मकान की क्षतिपूर्ति के एवज में बीमा कंपनी को 7 लाख 65 हजार 259 रुपये 45 दिन के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग उत्तरकाशी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र खरे व वरिष्ठ सदस्य प्रेम सिंह भंडारी की ओर से उक्त आदेश हुए हैं। जिनके समक्ष महिला रुकमणी देवी बनाम एसबीआई जोशियाड़ा व एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का वाद प्रस्तुत हुआ था। उपरोक्त वाद के निर्णय के मुताबिक प्रार्थिनी रुकमणी देवी पत्नी स्व.रमेश सिंह राणा ग्राम सन्ताणगाँव,फोल्ड पट्टी धनारी जिला उत्तरकाशी हाल निवास लोनिवि कालोनी बिरला गली उत्तरकाशी द्वारा एसबीआई जोशियाड़ा शाखा प्रबंधक व इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध बीमित मकान की बीमित राशि के बीच क्षातिपूर्ति की धनराशि 16 लाख रुपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से तथा मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में भी नुकसान की भरपाई किये जाने का मामला आयोग के समक्ष रखा गया था। उक्त महिला के मकान को 24 जुलाई 2021 को आये भूकंप व बाढ़ से क्षति हुई थी।
इधर उक्त मामले में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भौतिक सत्यापन में मात्र 80 हजार के नुकसान का आंकलन किया गया था जबकि महिला की ओर से सर्वेयर द्वारा 7 लाख 65 हजार 259 रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया। उपभोक्ता फोरम आयोग को पीड़ित महिला को क्षति पर न्याय दिलाना न्यायोचित लगा। जिसके बाद आयोग ने अपने फैसले में जो आदेश किये,आदेशानुसार बीमा कंपनी 45 दिन के भीतर भवन के नुकसान की रकम 7 लाख 65 हजार 259 रुपये का भुगतान करेगी। इसके अलावा बीमा कंपनी महिला को सेवा में कमी पर 10 हजार रुपये व 2 हजार रुपये वाद व्यय के खर्चे का भी भुगतान करेगी।

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