डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन संपन्न होने तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नगर निकाय चुनावों के संपादन हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति आदेश में ही प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
उधर एक अन्य आदेश मे डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नगर निकायों के चुनाव के प्रचार से संबंधित व्यवस्थाओं की अनुमति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित निकायों के रिटर्निंग ऑफिसरों को अधिकृत किया है।
इस संबंध में जारी आदेश में डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि नगर निकाय की चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव ऐजेण्टों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु प्रचार सामग्री को छपवाने, परिवहन करने, लगाये जाने तथा वाहन, जुलूस, रैली, लाउडस्पीकर, संदेश (ऑडियो/वीडियो), पोस्टर,बैनर,फ्लैक्सी आदि की अनुमति ली जानी है। उक्त समस्त व्यवस्थाओं की अनुमति हेतु जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत सम्बन्धित निकायों के रिटर्निंग ऑफिसरों को अधिकृत किया गया है।