इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ग्राम पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में आदेश दिये कि तीन माह के भीतर चुनाव कराएं, तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे। दरअसल प्रयागराज के इम्तियाज हुसैन और अन्य ने समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सभी दलीलें सुनीं। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, तीन माह के भीतर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
