अनुमति विरूद्ध रोड़ कटिंग व सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर जल संस्थान, गेल, यूपीसीएल के अधिकारियों व ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज, तीन माह के लिये कार्य अनुमति भी सस्पेंड

 

 

देहरादून में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। कैनाल रोड पर निर्माण कार्यों में लापरवाही एवं मानकों के उल्लंघन पर जल संस्थान के अधिकारियों एवं ठेकेदारों तथा माता मन्दिर रोड पर गेल, यूपीसीएल केे अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर मुकदमें दर्ज किये गए हैंवसाथ ही समिति द्वारा दी गयी अनुमति शर्तों का उल्लंघन करने पर 3 माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब तीन माह तक इन कार्यदायी संस्थाओं एवं ठेकेदारों को कार्यों की अनुमति नही दी जाएगी।
गौरतलब है कि प्रशासन के वर्कस्टाईल को हल्के में लेना उक्त तीन विभागों को भारी पड़ा। फलस्वरूप 3 माह के लिए कार्य अनुमति सस्पेंड के साथ ही संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
दरअसल जनसुरक्षा को दांव पर रख सड़क को खुदी छोड़ने व कई सुरक्षा मानकों की अहवेलना पर यूपीसीएल, जलसंस्थान, गेल के अधिकारियों ठेकेदारों पर यह कार्यवाही की गई है। डीएम सविन बंसल ने कहा कि जनमन की सुरक्षा शर्तों पर प्रदत्त अनुमति, एवं निर्देर्शोें के उल्लंघन बर्दाश्त नही किये जायेंगे। कैनाल रोड पर जल संस्थान, माता मन्दिर रोड पर गेल, यूपीसीएल द्वारा किया जा रहा था निर्माण कार्य। रात्रि में निर्माण हेतु दी गई शर्तों का उल्लंघन के साथ ही सड़क मलबा उपकरण छोड़ने, निर्माण कार्य उपरान्त सड़क को समतलीकरण न करने तथा जनमानस की सुरक्षा शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त कार्यवाही हुई। डीएम के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ एवं लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान निर्धारित शर्तों के साथ सुरक्षा इंतजाम करने आवश्यक है साथ ही निर्माण उपरान्त निर्माण सामग्री, मलबा हटाने तथा सड़क को मानक के अनुरूप समतल करना आवश्यक है।

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