जिला प्रशासन की ओर से जनहित,लोक व्यवस्था,जनस्वास्थ्य तथा प्रचलित विधिक प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद उत्तरकाशी के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रौं में बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित किसी भी मांस विक्रय प्रतिष्ठान,दुकान अथवा अन्य बिक्री गतिविधि का संचालन अनुमन्य नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।